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बाल विवाह रोकने जिले की समस्त परियोजनाओं में कंट्रोल रूम स्थापित बाल विवाह करते पाये जाने पर दो साल की सजा व

बाल विवाह रोकने जिले की समस्त परियोजनाओं में कंट्रोल रूम स्थापित

बाल विवाह करते पाये जाने पर दो साल की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान

अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को बाल विवाह रोकने के संबंध में राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन्हीं निर्देशों के परिपालन में अक्षय तृतीया के अवसर पर जिले की समस्त परियोजनाओं में कंट्रोल रूम स्थापित किये गये हैं। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल के तीन दिवस पूर्व 27 अप्रैल से क्रियाशील हो चुके हैं।

जिले में बाल विवाह रोकने के लिए विकासखंड नरसिहपुर के अंतर्गत परियोजना अधिकारी श्रीमती पुष्पा मदकोरिया का मोबाइल नंबर 9340929496 व सहायक ग्रेड- 3 सुश्री श्वेता श्रीवास्तव का मोबाइल नंबर 8349871303, विकासखंड करेली व चांवरपाठा के अंतर्गत परियोजना अधिकारी श्री आदित्य मोहन पटेल का मेबाइल नंबर 9826541946, करेली के लिए सहायक ग्रेड 3 मो. वसीम कादरी का मोबाइल नंबर 9424994423 व चांवरपाठा के लिए सहायक ग्रेड 3 श्री रामकुमार पटेल का मोबाइल नंबर 7489097034, विकासखंड गोटेगांव के अंतर्गत परियोजना अधिकारी सुश्री रश्मि बोहरे का मोबाइल नंबर 9425860094 व सहायक ग्रेड- 3 कु. मानसी उपाध्याय का मोबाइल नंबर 8827087676 और विकासखंड चीचली व सांईखेड़ा के लिए परियोजना अधिकारी श्री उमा वर्मन का मोबाइल नंबर 9826539527, चीचली के लिए सहायक ग्रेड- 3 श्री शिखर तिवारी का मोबाइल नंबर 7987960866 व सांईखेड़ा के लिए सहायक ग्रेड- 3 श्री मदन मोहन शुक्ला का मोबाइल नंबर 7389899954 व 9479472785 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

जिले की सभी विकासखंड स्तर पर कहीं भी बाल विवाह रोकथाम की सूचना संबंधित टीम को मोबाइल नंबर पर दी जा सकती है। बालविवाह की सूचना मिलने पर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत दो साल की सजा एवं एक लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान है। यदि बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम एवं बालक की उम्र 21 वर्ष से कम है, तो यह शादी बालविवाह के अंतर्गत आती है। बाल विवाह में शामिल होने वाले घोड़े वाले, टेन्ट वाले, पालक, भाई, पंडित, घराती, बराती जो भी शामिल होगा, उन सभी पर

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